Deadline of PAN and Aadhar Card linkage will not extended says UIDAI - http://abpnews.abplive.in/business/deadline-of-pan-and-aadhar-card-linkage-will-not-extended-says-uidai-678750
पैन को आधार से जोड़ने से जुड़ी बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है. पैन और आधार को जल्द लिंक करा लें क्योंकि इसके लिए समयसीमा यानी डेडलाइन बढ़ने वाली नहीं है. आपके पास 31 अगस्त तक का ही समय है क्योंकि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तो कर दी है पर इसे और बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल कोई एलान नहीं किया गया है.
हालांकि कुछ समय पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में खुद कहा था कि आधार और पैन को लिंक करने के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है. पर अब खुद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईएडीआई ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है.
यूआईडीएआई (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कहा है कि टैक्सपेयर्स के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर 2 दिन पहले जो फैसला दिया है उससे आधार और पैन के लिंक करने की जरूरत पर कोई असर नहीं होगा.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण- UIDAIयूआईडीएआई के सीओओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और दूसरे बेनेफिट्स का फायदा लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार और पैन को जोड़ने पर कैसा असर अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘‘पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.’’ उन्होंनें ये भी साफ किया कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या आयकर कानून या मनी लांड्रिंग कानून के तहत, विभिन्न समयसीमाओं का पालन करना होगा क्योंकि ये कानून वैध यानी लीगल हैं.
उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा. पांडे ने यह भी कहा कि आधार के लिए एनरोलमेंट भी बिना किसी अड़चन के जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आधार कानून में निजता की सुरक्षा के पहले से प्रावधान हैं. इसमें बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के डेटा को साझा नहीं किया जाता है. लिहाजा आधार और पैन के लिंक होने से आपकी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी के लीक होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैं.Source: ABP News.
Thanks ABP News for sharing such informative news for common people.